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दिल्ली में अब सिख शादियां हिन्दू विवाह अधिनियम की बजाय आनंद विवाह अधिनियम से होगी

दिल्ली में सिख शादियां अब हिन्दू विवाह अधिनियम की जगह आनंद विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत हो सकती हैं। दिल्ली सरकार ने इस नये कानून के प्रावधानों को अधिसूचित कर दिया है।

अधिसूचना के तहत, आनंद विवाह का उस रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण होगा जिसके क्षेत्राधिकार में शादी हुई या दोनों में से कोई भी पक्ष निवास करता है।

राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट करके जानकारी दी कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली आनंद विवाह नियम 2018 को अधिसूचित कर दिया है। सिख समुदाय की लंबे अरसे से इसकी मांग कर रहा था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सभी समुदायों के अधिकारों के संरक्षण हेतु काम के लिए प्रतिबद्ध है।

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