दिल्‍ली में अब दुकानों को खोलने पर संशय समाप्त हो गया है। अब देश की राजधानी में भी स्टैंड अलोन की दुकानें, गली मोहल्ले या कॉलोनी की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी।  गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार राज्य में दुकानें खुलेंगी। हालांकि दुकानों को खोलने के लिए कुछ शर्त रखी गई है। अरविंद केरीवाल सरकार के मुताबिक गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही यहां शारीरिक दूरी का पूरा ध्‍यान रखना होगा और भी जो सरकार के निर्देश है उसे सख्‍ती से पालन करना होगा।

इससे पहले कल देर रात केंद्र सरकार ने लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान दुकानें खोलने की इजाजत दे दी थी। जिसे लेकर , गृह मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि किन दुकानों पर बंदी जारी रहेगी और किन्हें खोला जा सकेगा। मंत्रालय ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में, शॉपिंग मॉल की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें खुलेंगी। वहीं, शहरों क्षेत्रों में सभी स्टैंडलोन (अकेली) दुकानों , पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति है। आदेश में कहा गया है कि बाजार में स्थित दुकानों, मार्केट कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग माल को खोलने की इजाजत नहीं है।

गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ई-कॉमर्स कंपनियां केवल आवश्यक चीजें (आवश्यक वस्तुएं) की बिक्री करेंगी। इसके अलावा, कोरोनावायरस के प्रबंधन के लिए जारी दिशा-निर्देश के तहत शराब की दुकानें और अन्य चीजें बंद रहेंगी। मंत्रालय ने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि ग्रामीण और शहरों के क्षेत्रों के हेलस्पॉट क्षेत्रों में इन दुकानों के खुलने पर रोक जारी रहेगी।

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