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गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में और गतिविधियां खोलने के नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। पहली सितंबर से लागू हो रहे अनलॉक-4 (Unlock 4) में और अधिक गतिविधियां खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ायी गयी है।

गृह मंत्रालय के परामर्श से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय द्वारा मेट्रो रेल 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा।

21 सितंबर से सौ व्यक्तियों की सीमा के साथ सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यों और अन्य सभाओं की अनुमति दी जाएगी। इनमें मास्क लगाना, सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हैंडवॉश या सैनिटाइजर का इस्‍तेमाल अनिवार्य होगा। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी।

मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद  निर्णय लिया गया है कि 30 सितंबर तक विद्यार्थियों और नियमित कक्षाओं के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जाएगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।

गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें ऑनलाइन अध्यापन या टेलीफोन पर परामर्श देने और संबंधित कार्यों के लिए स्कूलों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों को बुला सकते हैं। कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में नौवीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को अपने शिक्षकों से परामर्श लेने के लिए स्वेच्छा से स्कूल आने की अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए छात्रों को अपने माता-पिता या अभिभावकों की लिखित अनुमति प्रस्तुत करनी होगी।

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कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 सितंबर तक सख्ती से लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इसी तरह के स्थानों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति होगी। यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर भी प्रतिबंध होगा और केवल गृह मंत्रालय की मंजूरी से ही इसकी अनुमति दी जाएगी।

व्यक्तियों और वस्तुओं का राज्य के अंदर और राज्‍यों के बीच आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह की आवाजाही के लिए अलग से अनुमति या मंजूरी अथवा ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

गृह मंत्रालय ने राज्यों को कंटेनमेंट जोन (Unlock 4) के बाहर किसी भी तरह का स्थानीय लॉकडाउन न लगाने की सलाह दी है।

सुरक्षित दूरी सुनिश्चित बनाये रखने के लिये कोविड-19 प्रबंधन के  राष्ट्रीय निर्देशों का देशभर में पालन जारी रहेगा। दुकानों पर ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी बनाए रखना जरूरी होगा। गृह मंत्रालय राष्ट्रीय निर्देशों के प्रभावी ढंग से लागू किए जाने की निगरानी करेगा।

दुर्बल, 65 वर्ष से अधिक आयु वाले और लंबी बीमारियों से ग्रस्‍त व्यक्तियों तथा गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी गई है। उनसे कहा गया है कि स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी तथा अत्‍यंत जरूरी कार्य होने पर ही घर से बाहर जाएं।

गृह मंत्रालय ने कहा है कि नए (Unlock 4) दिशानिर्देश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से मिले सुझावों तथा केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक विचार-विमर्श पर आधारित हैं।